न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप पर साल 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए चैरिटी की रकम खर्च करने का आरोप था।
कोर्ट ने मामले में उन्हें दोषी पाते हुए यह जुर्माना लगाया है। बताया गया है कि ट्रंप ने चैरिटी के पैसों का इस्तेमाल अपनी कंपनी का कर्ज चुकाने और खुद की चित्र खरीदने में किया। वहीं ट्रंप और उनके वकील इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं।
जून 2018 में ट्रंप फाउंडेशन पर आरोप लगाया था कि इसका पैसा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने निजी, व्यापारिक और राजनैतिक हितों में लगाया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप स्वीकार कर लिया था।
सुनवाई के दौरान जज सैलियन स्क्रापुला ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि ट्रंप फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए और इस फाउंडेशन के बाकी बचे हुए फंड (करीब 17 लाख डॉलर) को अन्य गैर लाभकारी संगठनों में बांट दिया जाए।
अटॉर्नी जनरल जेम्स की ओर से दायर इस मुकदमे में राष्ट्रपति ट्रंप पर 2.8 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने की मांग की गई थी, लेकिन जज स्क्रापुला ने 20 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया। फाउंडेशन के वकील ने पहले कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप पर यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है