उज्जैन। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर एडीएम श्री आरपी तिवारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी कर होम क्वारेंटाईन में जाने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सावधानियां बरतने के लिये निर्देशित किया है।
एडीएम के अनुसार होम क्वारेंटाईन के दौरान व्यक्ति परिवार के बुजुर्ग सदस्यों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं रोगी तथा कमजोर व्यक्ति से दूर रहे। क्वारेंटाईन में रहने वाले व्यक्ति को केवल घर के भीतर रहना अनिवार्य है अर्थात घर के बाहर जाना प्रतिबंधित है। किसी भी परिस्थिति में सामाजिक, धार्मिक आयोजन में सम्मिलित नहीं हो।
इसी तरह होम क्वारेंटाईन व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे अल्कोहल बेस्ड सेनीटाइजर से बार-बार हाथ धोयें, घरेलु सामग्री जैसे बर्तन, गिलास, प्याले, खाने के बर्तन तौलिये बिस्तर आदि को घर के अन्य व्यक्तियों के साथ साझा नहीं करें। सर्जिकल मास्क का उपयोग करें, मास्क को हर छह से आठ घंटे में बदलते रहें, डिस्पोजल मास्क का पुन: प्रयोग न करें। होम क्वारेंटाईन किये गये व्यक्ति के परिवारजनों से भी कहा गया है कि वे क्वारेंटाईन किये गये व्यक्ति की देखरेख के लिये केवल एक सदस्य को निर्धारित कर दें। क्वारेंटाईन व्यक्ति द्वारा उपयोग किये गये चादर, तकिये आदि को साफ करते समय डिस्पोजल दस्तानों का उपयोग करें। घर में अतिथियों का आगमन निषेध रखें। यदि क्वारेंटाईन किये गये व्यक्ति में कोरोना सम्बन्धी लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसके निकट सम्पर्क के सभी व्यक्तियों को 14 दिवस की अवधि तक होम क्वारेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा।
एडीएम ने आदेश में कहा है कि होम क्वारेंटाईन की समयावधि 14 दिवस है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के सम्पर्क में रहा है एवं कोरोना संक्रमण का संदिग्ध है तो उसे 14 दिवस की अतिरिक्त अवधि अथवा सेम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारेंटाईन में रहना अनिवार्य है।